राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता (HRA) नियमों में संशोधन किया है। अब वाई श्रेणी के शहरों के लिए 18% और जेड श्रेणी के शहरों के लिए 9% मकान किराया भत्ता देय होगा।
अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वित्त विभाग अधिसूचना डाउनलोड करें।
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