राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में नया संशोधन लागू किया गया है। अब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी राशि की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई है।
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राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में नया संशोधन लागू किया गया है। अब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी राशि की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई है।