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PL समर्पण (Privileged Leave Surrender) भुगतान कैलकुलेटर

PL Surrender Encashment Rules Rajasthan

राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के लिए उपार्जित अवकाश (PL) समर्पण भुगतान नियम

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार, राज्य कर्मचारियों को अपने सेवाकाल के दौरान प्रतिवर्ष अर्जित होने वाले अवकाशों में से 15 उपार्जित अवकाशों (Privileged Leaves - PL) को समर्पित (Surrender) करने पर नकद भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है। यह योजना कर्मचारियों के बीच **PL Surrender Encashment** के नाम से लोकप्रिय है।

समर्पण अवकाश भुगतान की गणना का गणितीय फॉर्मूला (Formula):

PL समर्पण भुगतान की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती है:

समर्पण राशि = [ (मूल वेतन + मूल वेतन का वर्तमान DA%) / 30 ] × 15 दिन

अर्थात, कर्मचारी को 15 दिन का वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) एकमुश्त प्रदान किया जाता है। इसमें मकान किराया भत्ता (HRA) शामिल नहीं होता है।

महत्वपूर्ण नियम एवं पात्रता शर्तें:

  • वित्तीय वर्ष का चक्र: यह समर्पण केवल एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में एक ही बार करवाया जा सकता है।
  • क्रेडिट में न्यूनतम शेष: कर्मचारी के उपार्जित अवकाश खाते (PL Account Ledger) में समर्पण के पश्चात भी न्यूनतम अवकाश शेष उपलब्ध होना चाहिए (नियमों के अनुसार)।
  • टैक्स देनदारी: समर्पण अवकाश के रूप में प्राप्त होने वाली राशि कर्मचारी की सकल वार्षिक आय में जुड़ती है और आयकर नियमों के तहत कर योग्य होती है।
  • प्रोबेशनर ट्रेनी: प्रोबेशन अवधि में चल रहे कर्मचारियों को PL क्रेडिट नहीं होने के कारण वे समर्पण भुगतान के पात्र नहीं होते हैं।
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